फिलमों की शूटिंग को हरी झंडी, शूटिंग स्थान होगा सैनीटाईज़
चंडीगढ़। पंजाब के मुखयमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने गुरूवार को राज्य में अनलॉक 2.0 के दौरान फिल्मों /संगीतक वीडियोज़ की शूटिंग के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों को मंज़ूरी दे दी। हिदायतों के अनुसार शूटिंग वाले स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे और कोविड एहतियात के सभी प्रोटोकालों की पालना करनी यकीनी होगी। फि़ल्म और संगीतउद्योग के नुमायंदों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा फिल्मों और गानों के फिल्मांकण के लिए आज्ञा लेने सबंधी मुखयमंत्री से की माँग के बाद मुखयमंत्री ने बुधवार को मुखय सचिव विनी महाजन को इस सबंधी स्पष्ट हिदायतें जारी करने के लिए कहा था। विशेष मुखय सचिव (गृह) सतीश चंद्रा ने राज्य में फिल्मों /संगीतक वीडियो फिल्मांकण के लिए शर्तों सहित आंज्ञा देने सबंधी व्यापक दिशा-निर्देश जारी कर दिए। शूटिंग के लिए आंज्ञा लेने के लिए डिप्टी कमिशनर को आवेदन पत्र देना होगा, जिसमें शूटिंग स्थान का विवरण, दिनों की संखया, आंज्ञा का समय आदि लिखना होगा। डिप्टी कमिशनर पुलिस अधिकारियों के साथ सलाह के बाद आंज्ञा देगा और आंज्ञा की कापी आगे जानकारी और अपेक्षित कार्यवाही के लिए पुलिस कमिशनर /एस.एस.पी. को भेजी जायेगी। हिदायतों के अनुसार शूटिंग के दौरान मौके पर कुल 50 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठा नहीं होंगे और यह कम से -कम संभव समय में से की जानी चाहिए। शूटिंग सबंधित व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही शुरू हो सकेगी और किसी में बीमारी का कोई लक्षण न पाये जाने के बाद ही शुरू होगी। शूटिंग स्थान को सैनीटाईज़ किया जायेगा और साबुन और पानी का पूरा प्रबंध होगा, सभी को निरंतर हाथ धोने पड़ेंगे। कैमरे का सामना करने वालों को छोड़ कर बाकी सभी को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों की पालना करनी लाजि़मी होगी।
फिलमों की शूटिंग को हरी झंडी, शूटिंग स्थान होगा सैनीटाईज़
फिलमों की शूटिंग को हरी झंडी, शूटिंग स्थान होगा सैनीटाईज़
चंडीगढ़। पंजाब के मुखयमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने गुरूवार को राज्य में अनलॉक 2.0 के दौरान फिल्मों /संगीतक वीडियोज़ की शूटिंग के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों को मंज़ूरी दे दी। हिदायतों के अनुसार शूटिंग वाले स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे और कोविड एहतियात के सभी प्रोटोकालों की पालना करनी यकीनी होगी। फि़ल्म और संगीतउद्योग के नुमायंदों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा फिल्मों और गानों के फिल्मांकण के लिए आज्ञा लेने सबंधी मुखयमंत्री से की माँग के बाद मुखयमंत्री ने बुधवार को मुखय सचिव विनी महाजन को इस सबंधी स्पष्ट हिदायतें जारी करने के लिए कहा था। विशेष मुखय सचिव (गृह) सतीश चंद्रा ने राज्य में फिल्मों /संगीतक वीडियो फिल्मांकण के लिए शर्तों सहित आंज्ञा देने सबंधी व्यापक दिशा-निर्देश जारी कर दिए। शूटिंग के लिए आंज्ञा लेने के लिए डिप्टी कमिशनर को आवेदन पत्र देना होगा, जिसमें शूटिंग स्थान का विवरण, दिनों की संखया, आंज्ञा का समय आदि लिखना होगा। डिप्टी कमिशनर पुलिस अधिकारियों के साथ सलाह के बाद आंज्ञा देगा और आंज्ञा की कापी आगे जानकारी और अपेक्षित कार्यवाही के लिए पुलिस कमिशनर /एस.एस.पी. को भेजी जायेगी। हिदायतों के अनुसार शूटिंग के दौरान मौके पर कुल 50 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठा नहीं होंगे और यह कम से -कम संभव समय में से की जानी चाहिए। शूटिंग सबंधित व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही शुरू हो सकेगी और किसी में बीमारी का कोई लक्षण न पाये जाने के बाद ही शुरू होगी। शूटिंग स्थान को सैनीटाईज़ किया जायेगा और साबुन और पानी का पूरा प्रबंध होगा, सभी को निरंतर हाथ धोने पड़ेंगे। कैमरे का सामना करने वालों को छोड़ कर बाकी सभी को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों की पालना करनी लाजि़मी होगी।